परिचय
राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission, SEC) एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो राज्य में पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव कराता है। यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) से स्वतंत्र है — ECI संसद और विधानसभा के चुनाव कराता है, जबकि SEC स्थानीय निकायों (तृतीय स्तर) के।
संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 243K — 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया; पंचायत चुनावों के लिए SEC।
- अनुच्छेद 243ZA — 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया; नगरपालिका चुनावों के लिए SEC।
राजस्थान में स्थापना
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई। यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत चुनाव संचालित करता है।
संरचना
- राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) — एकमात्र पद (एक-सदस्यीय आयोग)।
- नियुक्ति — राज्यपाल द्वारा।
- कार्यकाल — 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले।
- हटाना — केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह (महाभियोग प्रक्रिया); राज्य विधानमंडल दोनों सदनों में विशेष बहुमत से।
- वेतन एवं शर्तें — राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान; पद के दौरान घटाई नहीं जा सकतीं।
कार्य
- पंचायत चुनाव — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव।
- नगर निकाय चुनाव — नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम।
- मतदाता सूची तैयार करना, अद्यतन रखना।
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (स्थानीय निकायों के लिए)।
- आदर्श आचार संहिता लागू करवाना।
- चुनाव संबंधी विवादों पर विचार करना।
SEC बनाम ECI — अंतर
| विशेषता | केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) | राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) |
|---|---|---|
| चुनाव कराता है | संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति | पंचायत, नगरपालिका |
| अनुच्छेद | 324 | 243K, 243ZA |
| गठन | 1950 | 1993 के बाद |
| स्वतंत्रता | पूर्ण — संविधान द्वारा | पूर्ण — संविधान द्वारा (राज्य स्तर पर) |
| नियंत्रण | भारत सरकार से नहीं | राज्य सरकार से नहीं |
राजस्थान के उल्लेखनीय तथ्य
- राजस्थान SEC का मुख्यालय जयपुर।
- राजस्थान ने 50% महिला आरक्षण पंचायत चुनावों में 2010 में लागू किया।
- 2015 में SEC ने पंचायत चुनावों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू कराया (सरपंच = 8वीं पास, जिला परिषद सदस्य = 10वीं पास) — सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के बाद कायम।
RAS Prelims के लिए मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 243K — पंचायत चुनावों के लिए SEC (73वाँ संशोधन)।
- अनुच्छेद 243ZA — नगर निकाय चुनावों के लिए SEC (74वाँ संशोधन)।
- एक-सदस्यीय आयोग (State Election Commissioner)।
- कार्यकाल — 5 वर्ष / 65 वर्ष।
- हटाना — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया।
- नियुक्ति — राज्यपाल।
- SEC ≠ ECI — दोनों अलग संवैधानिक निकाय।
- राजस्थान SEC की स्थापना — 1994।