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पंचायती राज व्यवस्था (73वां संवैधानिक संशोधन)

Panchayati Raj System — 73rd Constitutional Amendment

17 मिनटintermediate· Indian Constitution, Political System & Governance

परिचय

पंचायती राज — स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली। 73वां संविधान संशोधन 1992 (24 अप्रैल 1993 से लागू) — संवैधानिक दर्जा। भाग-IX (अनुच्छेद 243-243O) और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े। 24 अप्रैल = राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बलवंत राय मेहता समिति 1957: त्रिस्तरीय संरचना की पहली सिफारिश। 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान — प्रथम पंचायती राज, नेहरू द्वारा उद्घाटन। राजस्थान = पंचायती राज की जन्मभूमि।

एल.एम. सिंघवी समिति 1986 — संवैधानिक दर्जे की पहली सिफारिश।

73वें संशोधन की मुख्य विशेषताएं

1. त्रिस्तरीय ढांचा (अनुच्छेद 243B)

ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर अनिवार्य नहीं।

2. ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A)

ग्राम पंचायत के मतदाता। पंचायती राज की आधारशिला। वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें।

3. आरक्षण (अनुच्छेद 243D)

SC/ST — जनसंख्या के अनुपात में। महिलाएं — न्यूनतम 1/3 आरक्षण। राजस्थान — 50% आरक्षण

PESA अधिनियम 1996

5वीं अनुसूची (जनजातीय) क्षेत्रों तक पंचायत प्रावधानों का विस्तार। ग्राम सभा को विशेष शक्तियां।

RAS Prelims में महत्व

3-5 प्रश्न (राजस्थान परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण)। 73वां संशोधन — 24 अप्रैल 1993। नागौर 1959। बलवंत राय मेहता 1957। महिला आरक्षण 1/3 (राजस्थान 50%)। 11वीं अनुसूची = 29 विषय। PESA 1996। ट्रिक: NAP73 = Nagaur, Amendment, Panchayat Day, 1993।

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